
लखनऊ। यूपी के बदायूं में भाजपा विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई समेत 16 लोगों पर गैंगरेप और जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी की अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़ित ललित कुमार की याचिका आदेश पर बिल्सी विधायक और उनके द्वारा बनाये गये गैंग (समूह) पर मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू कर दी है।
विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी की अदालत ने 11 दिसंबर को सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को ललित कुमार की याचिका पर आदेश दिया था। जिसके क्रम में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने अभियोजन कार्यालय से कानूनी सलाह लेने के बाद शनिवार को भाजपा बिल्सी विधायक हरीश शाक्य व उनके दोनों भाई, भतीजे सहित 16 लोगों पर गैंगरेप, जमीन कब्जाने, हत्या की साजिश, हत्या जैसे मुकदमें में झूठा फंसाना सहित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोर्ट को दी गई याचिका में क्या बोला पीड़ित
11 दिसंबर को अदालत के आदेश के अनुसार याचिका में ललित कुमार ने कहा था कि उसकी बुधवाई रोड पर पूनम लॉन के पास जमीन है। जमीन मां और दादी के नाम खरीदी गई थी और बाद में दादी चंद्रकली ने वसीयत पीड़ित के पिता ओमप्रकाश के नाम कर दी थी। वर्ष 2022 में सतेंद्र शाक्य, धर्मपाल शाक्य, हरीशंकर व्यास, आनंद, मनोज गोयल, विपिन कुमार व अनेगपाल पीड़ित के घर पर आए। इन लोगों ने बताया कि बिल्सी विधायक हरीश शाक्य जमीन खरीदना चाहते हैं। परिवार ने जमीन बेचने से मना कर दिया तो सभी ने कहा कि विधायक के सामने मना करना। वह विधायक के घर गए तो उन्होंने जमीन खरीदने की बात कही। पीड़ित ने जमीन की कीमत 80 लाख रुपये प्रति बीघा बताई और इस तरह जमीन की कुल कीमत 17 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये हुई। बात तय हुई कि 16.50 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी जाएगी। साथ ही, तय हुआ कि 40 प्रतिशत रकम एग्रीमेंट के समय देनी होगी और बाकी बैनामे के दौरान दिया जाएगा।
इसी दौरान विधायक हरीश शाक्य ने हरिशंकर व्यास से एक लाख रुपये दिलवा दिए, जिसकी कोई लिखापढ़ी नहीं की गई। आरोप है कि बयाना मिलने के दो-तीन दिन बाद ही एग्रीमेंट को दबाव डाला जाने लगा। पिता सहित पूरे परिवार ने कहा कि 40 प्रतिशत रकम मिलने के बाद ही एग्रीमेंट किया जाएगा। इसके बाद पूरे गैंग ने पीड़ित परिवार पर हत्या और रेप के झूठे मुकदमे दर्ज कराये और पुलिस से प्रताड़ित कराया। खुद भी बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। इसके बाद बिल्सी विधायक के घर पर जबरन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करा लिए गए और धमकाकर बैनामा करा लिया गया। इस तरह 16.50 करोड़ की जमीन चार करोड़ 33 लाख 20 हजार पांच सौ रुपये में हड़प ली गई। इस बीच पीड़ित परिवार को विधायक के घर पर हस्ताक्षर को बुलाया था उस दौरान पीड़ित वादी की पत्नी के साथ विधायक ने अपने आवास में अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित इन सभी दबाव से बाहर निकला तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि पुलिस ने दो वर्ष तक पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनी। अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
बिल्सी विधायक हरीश शाक्य निवासी कादराबाद तहसील दातागंज, सतेंद्र शाक्य (विधायक का भाई व लेखपाल तहसील सदर) निवासी कादराबाद तहसील दातागंज, धर्मपाल शाक्य निवासी कादराबाद तहसील दातागंज (विधायक का भाई), ब्रजेश शाक्य पुत्र धर्मपाल शाक्य निवासी कादराबाद तहसील दातागंज (विधायक का भतीजा), हरीशंकर शाक्य व्यास निवासी जालंधरी सराय थाना कोतवाली, अनेगपाल निवासी आवास विकास, आनंद निवासी बरेली, अनुराग अग्रवाल निवासी 54 राधेश्याम एनक्लेव, सिविल लाइंस बरेली, मेंथा कारोबारी मनोज कुमार गोयल निवासी नारायणगंज उझानी, शैलेंद्र कुमार सिंह निवासी पंजाबी कॉलोनी नारायणगंज उझानी, लेखपाल हरीश चंद्र वर्मा निवासी प्रेमनगर सिविल लाइंस, रामपाल, चंद्रवती, दिनेश कुमार, विपिन और दिनेश चंद्र पर मुकदमा दर्ज हो गया है।