
के के मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया है कि सिद्धदोष बंदी भोला चौधरी पुत्र कालिका चौधरी उम्र लगभग 100 वर्ष निवासी ग्राम-आमघाट थाना- बांसडीह रोड जनपद- बलिया केस एस0टी0नं0- 235/1978 धारा-302 / 149, 307/149 थाना- बांसडीह रोड जनपद- बलिया में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होकर जिला कारागार आजमगढ़ से दिनांक 02.04.2023 को जिला कारागार संतकबीरनगर में स्थानान्तरित होकर निरूद्ध हुये।
उन्होंने बताया कि बंदी भोला चौधरी पुत्र कालिका चौधरी ने लगभग 12 वर्ष जेल में व्यातीत किया है। महामहीम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दयायाचिका के आधार पर कारागार से समयपूर्व रिहाई हेतु आदेश के अनुक्रम में कल शुक्रवार को जिला कारागार संतकबीरनगर से जिलाधिकारी बलिया के आदेशानुक्रम में रिहा किया गया।
उक्त बंदी को जिला कारागार संतकबीरनगर में जेल अस्पताल में विशेष देखभाल के अंतर्गत रखा गया।
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा कारागार मुख्यालय को उक्त बंदी की उम्र के आधार पर दयायाचिका मजूर किये जाने हेतु 02 बार समयपूर्व रिहाई की संस्तुति प्रेषित की गई थी।