
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अप्ट्रॉन कंपनी के बंद होने के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश का अनुपालन न करने पर विपक्षी पक्ष संख्या-2 और 4 के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार की अदालत ने बेसिक शिक्षा निदेशक श्री प्रताप सिंह (विपक्षी पक्ष-3) को 15 सितम्बर 2025 तक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल विशेष अपील दाखिल करने की तैयारी को पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवहेलना का आधार नहीं माना जा सकता।
मामले की सुनवाई अब 15 सितम्बर से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी। इस मामले में याची की ओर से अधिवक्ता सुमन पांडेय और शिवांग धीरज द्विवेदी ने पैरवी की।
