
बस्ती। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन के अंतर्गत जनपद के प्राथमिक विद्यालय मुरलीजोत में बाल विवाह को रोकने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।


कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत लड़की की शादी उम्र 18 वर्ष से कम और किसी लड़के की शादी 21 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है, लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी जाती है, जिससे लड़किया अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, और उनके बच्चों का भविष्य भी असुरक्षित हो जाता है।
बताया गया कि शिक्षा की कमी के कारण बाल विवाह होने के उपरांत वह आर्थिक रूप से अपने जीवनसाथी पर निर्भर रहना पड़ता है। कम उम्र मे विवाह बच्चों के बचपन और भविष्य को छीन लेता है।
उक्त कार्यक्रम में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वूमेन से रमा यादव जेंडर स्पेशलिस्ट, वीरेन्द्र गौतम जेंडर स्पेशलिस्ट वन स्टॉप सेंटर से सेंटर मैनेजर प्रतिभा श्रीवास्तव, टगर पाल उपस्थित रहें।