लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार का जनता के लिए उपहार और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिलों पर बड़ी छूट दी जाएगी। अगर उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
तीन चरणों में लागू होगी योजनायूपी बिजली बिल राहत योजना तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में (1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025) पंजीकरण कराने पर उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि दूसरे चरण में (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026) यह छूट 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में (1 फरवरी से 28 फरवरी 2026) 15 प्रतिशत होगी। एके शर्मा ने कहा कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।
मंत्री ने जनता से अपील की कि वे अधिकतम लाभ के लिए पहले चरण में ही योजना से जुड़ें। बिजली बिल राहत योजना 2025’ घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी।


