बरेली। बरेली में मोहम्मद आरिफ के तीन मंजिला शोरूम को जमींदोज कर दिया गया। बीडीए के मुताबिक यह शोरूम अवैध तरीके से बनाया गया था। इस पर यह कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दो दिन चली। बुलडोजर इमारत को नहीं तोड़ सके तो दूसरे दिन पोकलेन मशीन लगाई गई।
बरेली में बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के तीन मंजिला अवैध शोरूम को ढहाने में प्रशासन को दो दिन लगे। शनिवार को छह घंटे तक बुलडोजर गरजे, पर इमारत को टस से मस न कर सके। फिर रविवार को 5:20 घंटे तक पोकलेन मशीनों ने मशक्कत की। तब कामयाबी मिली। इस कार्रवाई के दौरान हाईटेंशन बिजली लाइन का खंभा टूटने से देर रात तक इलाके की आपूर्ति बाधित रही।
फ्लोरा गार्डेन परिसर में वैध जमीन पर मोहम्मद आरिफ ने तीन मंजिला अवैध शोरूम बना रखा था। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि भवन बनाने से पहले उसने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया था। इस लिहाज से बिल्डिंग अवैध थी। जगतपुर मार्ग पर अवैध जमीन पर आरिफ ने नक्शा पास कराए बिना 16 दुकानों की दो मंजिला मार्केट खड़ी की थी। इसी कारण दोनों व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त कराया गया।
पीलीभीत बाइपास के किनारे स्थित कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के अवैध शोरूम पर दूसरे दिन रविवार को दोपहर 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई। काफी मशक्कत के बावजूद कामयाबी नहीं मिली तो पोकलेन का चालक मुरली भी झुंझला उठा। उसने मशीन बंद कर थोड़ी देर सोचा, फिर फ्लोरा गार्डेन की तरफ से तोड़फोड़ शुरू की। इसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली तो दोबारा सामने की ओर से शोरूम को तोड़ना शुरू किया।
इसी बीच अपराह्न 2:50 बजे मशीन का ईंधन भी खत्म हो गया। हालांकि, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने पहले से इसकी व्यवस्था कर रखी थी तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 मिनट के बाद मशीन ने दोबारा गरजना शुरू किया तो शाम 5:20 बजे शोरूम को जमींदोज करके ही शांत हुआ। इससे पहले शनिवार को बीडीए ने जगतपुर मार्ग पर स्थित आरिफ की 16 दुकानों वाली दो मंजिला अवैध मॉर्केट को ध्वस्त किया था।
आरिफ से पांच लाख रुपये की होगी वसूली
बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 16 दुकानों और शोरूम के ध्वस्तीकरण में मशीनों का खर्च और अधिकारियों-कर्मचारियों के दो दिन के वेतन की वसूली मोहम्मद आरिफ से की जाएगी। उन्होंने मशीन के खर्च और वेतन की वसूली योग्य धनराशि 5 लख रुपए बताई गई है ।
नक्शा पास कराए बिना ही बना लिया था शोरूम
फ्लोरा गार्डेन परिसर में बने तीन मंजिला शोरूम की जमीन वैध है, लेकिन आरिफ ने नक्शा पास कराए बिना ही इसका निर्माण कराया था। इस वजह से बिल्डिंग अवैध थी। वहीं, जगतपुर मार्ग के किनारे स्थित 16 दुकानों की मार्केट पूरी तरह अवैध थी।
