
बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पुरानी रंजिश के दृष्टिगत गाली-गुप्ता देते हुए मारने-पीटने से संबंधित 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को रूपये 1400/-1400/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
बता दें कि थाना पुरानी बस्ती पर वादी मोहम्मद हुसैन उर्फ़ झीनक पुत्र हाजी मुंशी निवासी दक्षिण दरवाजा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती द्वारा दिनांक-03.11.2018 को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया कि 1- इंतियाज़ पुत्र समी 2- अफ़ज़ल पुत्र समी 3- इरफ़ान पुत्र गुफरान पुरानी रंजिश के दृष्टिगत मुझे गाली-गुप्ता देते हुए मारने-पीटने लगे जिस पर थाना पुरानी बस्ती पर मु0अ0सं0 154/2018 धारा-323, 504 IPC पंजीकृत कर बाद विवेचनात्मक/ अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पुरानी बस्ती पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-06/11/2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-2nd बस्ती द्वारा अभियुक्त यथा क्रमशः 1- इंतियाज़ पुत्र समी 2- अफ़ज़ल पुत्र समी 3- इरफान पुत्र गुफरान निवासीगण चिकवा टोला थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को रूपये 1400/-1400/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।