
•डीजे व कार्यक्रम स्थल संचालकों की बुलाई जाएगी मीटिंग
•मैरिजहालों में देर रात तक तेज आवाज में बजाए जाते हैं डीजे।
बस्ती। जनपद में अगले हफ्ते शुरू हो रहे शादी-विवाह (सहालग) को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी से ही अपना होमवर्क शुरू कर दिया गया ताकि देर रात डीजे व बैंड का शोर न होने पाए। जनपद वासी चैन की नींद ले सके विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई कर सकें। बीते चार माह से ठप रहे शादी-विवाह के लग्न 12 नवंबर 2024 से आरंभ हो रहे हैं। इस दौरान शादी, सगाई समेत विविध आयोजन में शहर व गांवों में होने शुरू हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन ने रात दस (10:00PM) बजे के बाद बैंड बाजा और डीजे बजाने पर रोक लगा दी है।

पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिए हैं कि अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर शांतिभंग व कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर डीजे और बैंड बाजा जब्त करें। सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि रात्रि दस बजे के बाद कोलाहल नहीं होनी चाहिए। वैवाहिक आयोजन व पार्टियों में देर रात तक डीजे बजाने का खामियाजा आम नागरिकों व विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। लोगों की नींद में खलल पड़ता तो विद्यार्थियों की पढ़ाई से प्रभावित होती है। इस स्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे न बजाए।
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डीजे संचालकों की बैठक कर दी जाएगी चेतावनी
जनपद के डीजे संचालकों की थानावार बैठक बुलाकर उन्हें देर रात तक डीजे बजाने पर विधिक कार्रवाई की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा दी जाएगी। सभी डीजे संचालकों को पाबंद कराया जाएगा। ऐसे में डीजे बुकिंग करने के पहले संचालक उन्हें बता दें कि किसी भी स्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। इसके बाद भी बुकिंग करने वाले जबरदस्ती डीजे बजाने के लिए बाध्य करते हैं, तो इसकी शिकायत पुलिस से डीजे संचालक स्वयं कर सकते हैं।
रात दस बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह से गलत हैं। इस बाबत सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी किए जाएंगे। वे अपने-अपने थाना क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराएं। थानावार सभी समारोह स्थल संचालकों को भी नोटिस भिजवाया जाएगा। डीजे अगर निर्धारित समय के बाद भी बजता मिला तो उसे जब्त किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों पर शांतिभंग व कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होगी।
•गोपालकृष्ण चौधरी, पुलिस अधीक्षक, बस्ती