-अदालत के आदेश पर आठ नामजद आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचना की गंभीर धाराओं में केस हुआ दर्ज।
गोसाईगंज-अयोध्या। गोसाईगंज कोतवाली इलाके में विदेश में रह रहे व्यक्ति की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के गंभीर मामले में न्यायालय के सख्त आदेश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज की गई है।
यह कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अयोध्या श्रीमती सोनल उपाध्याय के आदेश पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत की गई है। पीड़ित मो0 अनीस पुत्र मो0 रमजान निवासी ग्राम समदा थाना गोसाईगंज ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया था।
पीड़ित के अनुसार उनके चचेरे भाई मो0इब्राहिम पुत्र मो0 कासिम पिछले कई वर्षों से विदेश पंगूर(रंगून) वर्मा में रहकर व्यापार कर रहे हैं और इस दौरान भारत नहीं आए।
इसी मौके का लाभ उठाकर आरोपियों ने मो0 इब्राहिम के नाम का एक फर्जी व्यक्ति खड़ा कर उपनिबंधक कार्यालय सदर अयोध्या में गाटा संख्या 436 और 1474 की जमीन का कूटरचित बैनामा और इकरारनामा करा लिया।
आरोप है कि बैनामा दस्तावेजों पर मो0 इब्राहिम के नाम से फर्जी अंगूठा निशान लगाया गया। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित ने बैनामा निरस्त कराने की बात कही तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित ने बताया कि उन्होंने पहले कोतवाली गोसाईगंज में प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को भी शिकायत भेजी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंततः उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने कोतवाली गोसाईगंज को केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में जितेंद्र कुमार पुत्र रामधनी यादव निवासी ग्राम बेरा कोतवाली गोसाईगंज अयोध्या, अजीत कुमार पुत्र ओकारनाथ निवासी ग्राम सया थाना भीटी जनपद अंबेडकरनगर, राजेश यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी ग्राम छतरा थाना महराजगंज अयोध्या, घलेश्वर सिंह पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम पौसरा कोतवाली गोसाईगंज अयोध्या, वीरेंद्र सिंह पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम जजवट थाना महराजगंज अयोध्या, रामचंद्र यादव पुत्र राम नारायण यादव निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कस्बा अदमापुर कोतवाली गोसाईगंज, रामनेवल यादव पुत्र राजा राम यादव निवासी इस्माइलपुर बेलदवा थाना कोतवाली टांडा जनपद अंबेडकरनगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 467 मूल्यवान दस्तावेज की कूटरचना, धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, धारा 471 फर्जी दस्तावेज के प्रयोग, धारा 506 आपराधिक धमकी और धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया गया है। अंतिम धाराओं की पुष्टि विवेचना के दौरान की जाएगी।
एसओ शारदेन्दु दुबे के मुताबिक न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। उप निबंधक कार्यालय के अभिलेख, गवाहों के बयान और सभी आरोपियों की भूमिका की बारीकी से विवेचना की जा रही है।
