
उत्तरप्रदेश/ग़ाज़ीपुर
चंदौली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ,प्रभारी, स्वाट टीम सहित कुल 18 पुलिस कर्मियों पर नंदगंज थाने में दर्ज मुकदमा।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है मुकदमा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने बर्खास्त मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया था आदेश।
धारा 147, 219, 220 ,342, 364 ,389 ,467 ,468,471 और 120 बी में दर्ज हुआ है मुकदमा।
एफआईआर में नामजद आरोपियों में राजीव कुमार, अजीत कुमार, सत्येंद्र यादव, आनंद कुमार गोंड, राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह, भुल्लन यादव, देवेंद्र कुमार सरोज, प्रेमप्रकाश यादव, नीरज कुमार मिश्र, सत्येंद्र विक्रम सिंह, अंकित सिंह, गौरव राय, रोहित कुमार, मनोज कुमार, आनंद सिंह, और अजीत कुमार शामिल।
साल 2021 में पुलिस अधीक्षक चंदौली और प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय शिवानंद मिश्रा के द्वारा थाना मुगलसराय में 1250000 प्रतिमाह नियम विरुद्ध की जा रही अवैध वसूली का था आरोप।
शिकायतकर्ता अनिल कुमार सिंह की ओर से अपने ही विभाग के लोगों की ओर से अवैध वसूली की सूची वायरल करने से जुड़ा मामला।
वसूली के लिस्ट कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह के द्वारा किया गया था वायरल।
जिसकी जांच विजिलेंस टीम के द्वारा की गई थी।
इस पूरे मामले की जांच डीआईजी को दी गयी, उन्होंने अनिल की ओर से लगाये गए आरोपों को पाया था सही।
इसके बाद एसपी चंदौली के द्वारा पशु तस्करी में संलिप्तता का झूठा आरोप लगाते हुए अनिल कुमार सिंह कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया।
5 सितंबर 2021 को सफेद बोलोरो गाड़ी से पीड़ित अनिल सिंह के ससुराल ग्राम बड़हरा थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर से अपहरण करने का आरोप।
अनिल कुमार सिंह की अपहरण करके ले जाते वक्त परिवार के लोगों ने 112 नंबर डायल कर बुलाया था।
2 दिन कस्टडी में रखने के बाद पशु क्रूरता सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज कर चालान किया गया था।
हालांकि अनिल सिंह ने न्यायालय में अपनी बेगुनाही साबित करते हुए दोबारा नौकरी में वापसी कर ली।



