
हरिद्वार। अपर जिला जज एफटीएससी चंद्रमणि राय ने झाडफ़ूंक कर इलाज के बहाने से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेन्द्र चौहान ने बताया कि बहादराबाद क्षेत्र में एक विवाहित महिला टीबी की बीमारी से पीड़ित चली आ रही थी। देहरादून और रुड़की अस्पताल में इलाज कराने पर भी आराम नहीं मिला था।
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि बीते अक्तूबर में उसके पति का दोस्त आरोपी शौकीन झाडफ़ूंक करने के लिए कमरे में ले गया। था। आरोप लगाया कि इस दौरान उसने खुशबू सुंघाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। विरोध करने पर युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके कुछ दिनों बाद आरोपी युवक पर झाडफ़ूंक के बहाने फिर से जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
00000