
बस्ती: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक व निजी निवेश के माध्यम से स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस पार्क, एवं ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में बस्ती जनपद में भी प्राइवेट बस अड्डा/बस पार्क की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जारी प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार, यह कदम इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अधिकतर निजी बसें और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें पर्याप्त पार्किंग के अभाव में सड़कों के किनारे खड़ी रहती हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
प्रमुख सचिव, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश (दिनांक 07 मई 2025) के अनुपालन में बस्ती जनपद में निजी निवेशकों/विकासकर्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया, शर्तें और अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है और इसे पोर्टल shasanadesh.up.gov.in पर भी अपलोड किया गया है।
आवेदन की मुख्य पात्रताएं:
आवेदन की आधारभूत अर्हता निम्नलिखित प्रकार है-
- 1. विकासकर्ता/निवेशकर्ता के पास न्यूनतम 02 एकड़ भूमि स्वामित्व/लीज डीड पर होना चाहिए।
- 2. आवेदन से पूर्व सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 3. बस अड्डा ऐसे मार्ग पर स्थापित किया जायेगा जिसकी चौड़ाई 07 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- 4. बस अड्डा नगर निगम/नगर पालिका की सीमा से अधिकतम 05 किमी0 की दूरी पर होगा।
- 5. आवेदक की नेटवर्थ गत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 लाख होनी चाहिए तथा टर्नओवर 02 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।
- 6. सम्बन्धित कार्य क्षेत्र का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- 7. यदि भूमि लीज पर ली गई हो तो आवेदक द्वारा भूमि रजिस्टर्ड लीज के आधार पर न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए।
- 8. बस पार्क का विकास भूमि की कुल क्षेत्रफल का 70 प्रतिशत भाग खुला स्थान होगा अवशेष 30 प्रतिशत भाग में यात्री सुविधा एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाए 24X7 आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी।
बस अड्डे में अनिवार्य सुविधाएं:
बस अड्डा परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं विकासकर्ता/निवेशकर्ता द्वारा स्थापित किये जायेंगे-
- भोजन, चाय, नाश्ता इत्यादि की दुकान
- यात्रियों के बैठने की सुविधा।
- पुरूषों, महिलाओं एवं दिव्यांगजन हेतु पृथक-पृथक शौचालय एवं यूरीनल।
- शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
- मिनी जनरल स्टोर की दुकान।
- यात्रियों को जानकारी प्रदान करने हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था।
- अग्निशमन नियंत्रण के उपाय।
- सम्पूर्ण परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरों की व्यवस्था।
- पर्याप्त क्षमता के जनरेटर की व्यवस्था।
- पूछताछ एवं बुकिंग काउन्टर की व्यवस्था।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था।
- पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं साफ-सफाई की व्यवस्था।
- अन्य जनोपयोगी सुविधायें, जैसा कि नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय।
परिवहन विभाग ने सभी इच्छुक व्यक्तियों, निवेशकों या विकासकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ समयबद्ध ढंग से आवेदन करें।