•10 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगा ई-रिक्शा/ई-कार्ट का स्थायी लाइसेंस।
बस्ती। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला वाजपेयी की अध्यक्षता में सभागार कक्ष में समस्त ई-रिक्शा/ई-कार्ट के डीलर एवं मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग सेन्टर के प्रबन्धकों की बैठक सम्पन्न हुई।
उन्होंने जनपद के समस्त ई-रिक्शा/ई-कार्ट डीलरों को निर्देशित किया कि वाहनों के विक्रय के समय जिसके नाम वाहन किया जा रहा है उसका ई-रिक्शा/ई-कार्ट लाइसेंस अनिवार्य रूप से लिया जाए। यदि ई-रिक्शा/ई-कार्ट क्रेता के पास सम्बन्धित वाहन का लाइसेंस नहीं है तो ऐसी दशा में क्रेता द्वारा लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने बाद ही सम्बन्धित वाहनों का पंजीयन किया जाए। ऐसी दशा में उन्हें अस्थायी अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
ई-रिक्शा/ई-कार्ट वाहन का पंजीयन लर्निंग लाइसेंस के आधार पर किया जायेगा। ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा चालक प्रशिक्षण स्कूल से 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर स्थायी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इसके बाद ही सम्बन्धित वाहन की स्थायी पंजीयन पुस्तिका वाहन चालक को प्रदान की जायेगी।
