•संस्कृति उत्सव के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश।
बस्ती। जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि प्रमुख सचिव संस्कृति उ.प्र. शासन लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश की समस्त जनपदों में दिनॉक 10 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक संस्कृति उत्सव मनाये जाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने बताया है कि जनपद में संस्कृति उत्सव मनाये जाने के संबंध में रूपरेखा/दिशा निर्देश के अनुक्रम में निर्धारित तिथियों में स्थानीय शास्त्रीय, उप शास्त्रीय, लोक संगीत के गायन, वादन एवं नृत्य एकल व समूह में प्रस्तुतिकरण करने वाले कलाकारों का संस्कृति विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना, उनके मध्य प्रतियोगिता, तहसील, जिला एवं मण्डल स्तर पर आयोजित करने के लिए समयसारिणी निर्धारित की गयी है।
10 से 15 जनवरी 2026 तक गॉव, पंचायत, ब्लाक एवं तहसील स्तर के कलाकारों की प्रतियोगिता कराते हुए जनपद स्तर पर चयनित कलाकरों का आयोजन जनपद मुख्यालय पर, 17 से 19 जनवरी 2026 जनपद स्तर के चयनित कलाकरों की प्रतियोगिता मण्डल मुख्यालय, 22 जनवरी 2026 मण्डल स्तर पर चयनित कलाकारों की प्रतियोगिता प्रदेश की राजधानी मुख्यालय-लखनऊ, 23 जनवरी 2026 लखनऊ में सम्पन्न प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों का उ.प्र. पर्व में प्रतिभाग हेतु पूर्वाभ्यास लखनऊ, 24-26 जनवरी 2026 उ.प्र. पर्व के अवसर पर अन्तिम रूप से चयनित सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुतिया सम्मान एवं पुरस्कार लखनऊ में आयोजित होंगा।
इसके अलावा उक्त के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नामित किये गये है। गॉव, पंचायत, ब्लाक एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार इनके सहयोगी ग्राम प्रधान, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी, तहसील स्तर के चयनित कलाकरों की प्रतियोगिता संबंधित उप जिलाधिकारी, इनके सहयोगी नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जनपद स्तर के चयनित कलाकरों की प्रतियोगिता मुख्य विकास अधिकारी, इनके सहयोगी अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिव, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिसर, जिला सूचना अधिकारी, संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी होंगे।
शासन द्वारा उक्त निर्देश के क्रम में कार्यक्रमों के समन्वय हेतु समिति गठित कर दी गयी है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, उप निदेशक सूचना सदस्य, पर्यटन अधिकारी/सचिव जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिसर सदस्य-सचिव होंगे।
तहसील स्तर पर निर्णायक मण्डल उप जिलाधिकारी द्वारा नामित विधा विशेषज्ञ दल जनपद स्तरीय निर्णायक मण्डल विशेषज्ञ होंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु-किशोर वर्ग 14 से 20 वर्ष व युवा वर्ग-21 से 25 वर्ष होंगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को गायन, नृत्य प्रतियोगिता हेतु विधा विशेषज्ञ नामित कर सूची पर्यटन अधिकारी बस्ती को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिभागियों के पंजीकरण शासनादेश में दी गयी व्यस्था के अनुरूप किया जायेंगा। इसके साथ ही कंट्रोल रूम की व्यवस्था एवं आफ लाईन आवेदन संबंधित तहसीलदार कार्यालय में स्वीकार किया जायेंगा।
तहसील एवं जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं हेतु निःशुल्क चयन प्रतिभागियों व अभिभावकों के बैठने, वाहन पार्किंग की उपयुक्त जगह हो व गायन, वादन एवं नृत्य कार्यक्रम हेतु वाद्य यंत्रों का प्रबंध बाइक, साउण्ड आदि संबंधित व्यवस्थाएं उप जिला अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेंगी। सहायक निदेशक सूचना संस्कृति उत्सव का प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की जायेंगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनपद में संस्कृति उत्सव के आयोजन हेतु उपरोक्त आदेश का अनुपालन निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाय।
