
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नौ हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा ना करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत में बताया कि रुधौली थानाक्षेत्र के पकड़ीजई गांव के रामहरख की पुत्री रेखा का विवाह 17 जून 2017 को वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के बड़कुइयां में अर्जुन के साथ हुआ था। ससुराल वाले दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे। 27 अप्रैल 2020 को तीन बजे शाम को कुसुम देवी को उसके बेटी के तबीयत खराब होने की सूचना फोन पर दी गई जब वह अपने बेटी की ससुराल पहुंची तो वह मर चुकी थी। कुसुम देवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने पति अर्जुन सास सुदामा व ससुर रामलौट को दोषी मानते हुए दंडित किया है।