बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी का महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। थाना कप्तानगंज और पैरवी सेल की संयुक्त एवं सशक्त पैरवी के आधार पर वर्ष 2015 के बलवा और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अभियुक्त सोनू यादव को 5 वर्ष का कठोर कारावास और कुल ₹21,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला 27 अप्रैल 2015 का है, जब वादी रोहित कुमार यादव निवासी मदनपुरा हरैया द्वारा थाना कप्तानगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के संबंध में आईपीसी की धाराएँ 147, 308, 323, 452, 504 और 506 के तहत अभियुक्त सोनू यादव व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी।
विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल एवं कप्तानगंज पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी पैरवी की गई।
इसी क्रम में कल गुरुवार को माननीय एएसजे-02 कोर्ट, बस्ती ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।
