
बस्ती। जिले के भानपुर तहसील क्षेत्र के कोहड़ा गांव में प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गढ़ई की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान जब मकान गिराया गया तो एक बुजुर्ग एनुल्लाह बेहोश हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।
गाटा संख्या 671 की 0.00520 हेक्टेयर गढ़ई भूमि पर बब्बू पुत्र रामचरित्र ने पक्का मकान बना लिया था। साथ ही मस्जिद कमेटी द्वारा वहां स्नानघर और शौचालय का निर्माण भी कराया गया था। मोहम्मद उमर की ओर से इस जमीन को लेकर जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी। कोर्ट ने 21 मई को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया, जिसके क्रम में 22 मई को प्रशासन ने कार्रवाई की।
नायब तहसीलदार कृष्ण मोहन यादव के नेतृत्व में गठित 17 सदस्यीय टीम ने बुलडोजर की मदद से निर्माण को ध्वस्त किया। तहसील प्रशासन ने बताया कि उक्त भूमि पर पहले से ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(3) के तहत अतिक्रमण का मामला चल रहा था और 3 सितंबर 2024 को बेदखली का आदेश जारी हुआ था। हालांकि, जिन लोगों के निर्माण ढहाए गए, उनका कहना है कि वे 90 वर्षों से इस भूमि पर काबिज थे और प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के यह कार्रवाई किया है।