लखनऊ। यूपी में अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्याेरा नहीं देने पर पुलिसकर्मियों का जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुधवार तक मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 में अर्जित अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश दिया है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वह अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर उनकी संपत्तियों का ब्योरा दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
डीजीपी मुख्यालय ने बेहद कम तादाद में पुलिसकर्मियों द्वारा ब्याेरा उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि जिन पुलिसकर्मियों द्वारा तय समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया तो उनके विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके बाद उनका जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। मुख्यालय ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने को लेकर आगाह भी किया है।
बता दें कि बीते वर्ष भी पुलिसकर्मियों से उनकी संपत्तियों का ब्योरा तलब किया गया था। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा सख्ती बरतने के बाद अन्य विभागों की अपेक्षा पुलिस (गृह विभाग) के सर्वाधिक कर्मियों ( 99 फीसद से अधिक) ने संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध करा दिया था।
