
नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस शुक्रवार को राज्यसभा के महासचिव को प्रस्तुत किया गया।
कपिल सिब्बल के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने प्रस्ताव पेश किया। राज्यसभा के 55 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।
वीएचपी के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव के भाषण पर महाभियोग की मांग की गई। प्रस्ताव कहता है कि भाषण सांप्रदायिक शत्रुता पैदा करता है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार का उल्लंघन करता है।
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत प्रस्ताव के लिए पेश किया गया नोटिस।
