
संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार, संत कबीर नगर ने जानकारी दी है कि जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित अपंजीकृत इकाइयों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने हेतु विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार, कारखाना अधिनियम 1948 एवं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत समस्त अपंजीकृत इकाइयों का अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना है। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा जनपदवार टीमें गठित की गई हैं जो यूपीसीडा तथा कारखाना विभाग के साथ समन्वय कर इस कार्य को अंजाम देंगी।
पंजीकरण शिविर की तिथियां और स्थान:
- 05 जुलाई 2025 – उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद
- 05 जुलाई 2025 – भारत पेट्रोल पंप, मुखलिसपुर रोड, गोला बाजार, खलीलाबाद
- 07 जुलाई 2025 – टी.एम.टी. कॉम्प्लेक्स, निकट दुर्गा मंदिर, बरदहिया बाजार, खलीलाबाद
इन शिविरों में सभी अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह प्रयास उद्योगों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संगठित एवं मजबूत करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने सभी संबंधित इकाइयों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित तिथियों में शिविरों में पहुंचकर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं।