• जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपील अधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित नियमों की जानकारी देते हुए विभिन्न बिंदुओं पर दिया गया मार्गदर्शन।
के के मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। मा0 राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार द्वारा जनपद के जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपील अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की गई व सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी जन सूचना अधिकारियों को बताया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को 30 दिवस के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना प्रत्येक दशा में आवेदक को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराई जाए।
मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना उपलब्ध कराने के दौरान आवश्यक प्रपत्र संलग्नक के रूप में अवश्य लगाये जाय, जिसमें सूचना मांगने वाले के आशय की पुष्टि हो, आधी-अधूरी अथवा भ्रामक सूचना कदापि न उपलब्ध कराई जाए।
मा0 सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं उसके निस्तारण से संबंधित विवरण क्रमवार, तिथिवार अंकित किया जाय, यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से संबंधित नही है, तो 05 दिन के भीतर संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए।
इस अवसर पर जनपद के समस्त जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
