
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म स्थल क़ानून ( प्लेसेज ऑफ़ वर्सिज एक्ट 1991) की वैधानिकता को चुनौती देने वाली @JamiatUlama_in सहित 5 दलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी लंबित मामलो मे फाइनल ऑर्डर पर रोक लगा दी है। साथ ही कोई भी नई याचिका स्वीकार न करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व मे बनी स्पेशल बेच ने यह फैसला सुनाया।
संभल,मथुरा, धार व वाराणसी सहित कई मस्जिदों अजमेर दरगाह पर हिन्दू पक्ष की तरफ से अदालतो मे केस डाले गए है। #SupremeCourt के इस निर्णय से फिलहाल मुस्लिम पक्ष को राहत मिल गई है।
“पूजा स्थल अधिनियम की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि प्राथमिक मुद्दा 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 और इसकी रूपरेखा के साथ-साथ उक्त धारा की चौड़ाई और विस्तार से संबंधित है। चूंकि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्यवाही का आदेश नहीं दिया जाएगा। लंबित मुकदमों में न्यायालय कोई प्रभावी आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। जब कोई मामला हमारे समक्ष लंबित है तो क्या किसी अन्य न्यायालय के लिए इसकी जांच करना उचित और उचित है। हम अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में हैं।”…