•पीड़ित प्रधान ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय व सुरक्षा की गुहार।
मीरजापुर। एक तरफ़ जहां उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाएं जाने की सख़्त हिदायत दे रखी है वहीं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सार्वजनिक भूमि से 90 दिन में हटे अतिक्रमण सम्बन्धित आदेश की जिले में खुली अवहेलना की जा रही है।
मज़े की बात तो यह भी है कि एक मामले में तहसीलदार सदर मीरजापुर द्वारा बाकायदा पारित आदेश 29 नवंबर 2019 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तथा तहसीलदार सदर डॉ विशाल शर्मा द्वारा भू-माफियाओं के सहयोग किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए आरोप लगाएं गये है।
बताते चलें कि सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमुआरी, कछवां निवासी डॉ शम्भूनाथ पाठक पुत्र रामाशंकर पाठक ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए बताया है कि वेदखलीय आदेश 29 नवंबर 2019 के बावजूद आज तक वेदखल नहीं किया गया है। जबकि वह इस मामले को लेकर लगातार शिकायत दर्ज कराते हुए आएं हैं। शिकायत दर शिकायत के बाद भी आज तक वेदखली कार्यवाई नहीं की गयी।
सभी प्रार्थना पत्रों में प्रार्थना यह की गयी है कि तहसीलदार सदर द्वारा पारित वेदखली आदेश 29 नवंबर 2019 अतिशीघ्र वेदखल किया जाय। क्योकि भू-माफिया सुभाष चन्द्र पाठक पुत्र स्वर्गीय गोपीनाथ पाठक, सत्यप्रकाश पाठक पुत्र सुभाष चन्द्र पाठक, मोनू पाठक पुत्र सुभाष चन्द्र पाठक, मनोज इत्यादि द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन लोगों द्वारा कहा जाता है कि चाहे जितना भी प्रार्थना पत्र दो कार्यवाई नहीं करने देंगे, क्योंकि तहसीलदार से उन लोगों का अच्छा खासा सम्बन्ध है। जिसकी सूचना पूर्व में भी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिया जा चुका है तथा भू-माफिया द्वारा 2 जनवरी 2025 एवं 12 अप्रैल 2025 को उन पर जानलेवा हमला भी किया जा चुका है।
शंभूनाथ ने बताया है कि जिसकी तहरीर भी उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी। मामले में उपजिलाधिकारी सदर ने 8 मई 2025 को कार्यवाई हेतु आदेश पारित किया था तथा उक्त के सम्बन्ध में 16 मई 2025 को कानूनगों एवं लेखपाल द्वारा आराजी नंबर-183 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का सीमांकन पुलिस फोर्स के समक्ष किया गया। तथा 6 कमरा टिन सेट को छोड़कर सभी खाली जमीन ग्राम प्रधान वर्तमान (डॉ शम्भुनाथ पाठक) को सुपुर्द किया गया, परन्तु खाली जमीन के सफाई के समय सफाई कर्मियों के समक्ष भू-माफियाओं द्वारा 12 अप्रैल 2025 को त्रैयम्बक पाठक के घर में घूस कर मारा पीटा गया एवं मोबाईल फोन छिन लिया गया। जिसकी एफआईआर दर्ज है।
सूत्रों से पता चला है कि तहसीलदार सदर द्वारा भू-माफियों को पंचायत चुनाव तक कार्यवाई नहीं किया जायेगा तथा भू-माफियाओं के आतंक से ग्राम प्रधान जान बचाकर भाग जायेगा और अगले चुनाव में ग्राम प्रधान डॉ शम्भुनाथ पाठक को चुनाव से वंचित करा दिया जायेगा या तो जाने से मार दिया जायेगा। पीड़ित ने जिलाधिकारी से जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अबिलम्ब वेदखल करने की कार्यवाई करने की मांग की है।
