
— के.के. मिश्रा, संवाददाता
संत कबीर नगर: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश के निर्देश पर तहसीलदार धनघटा योगेंद्र कुमार पांडेय ने जानकारी दी है कि ग्राम भिटहा (तप्पा-फिदाईपुर, परगना-महुलीपूरब, तहसील-धनघटा) स्थित ग्राम समाज की भूमि — गाटा संख्या 35 (खलिहान), 37 (खाद गड्ढा), 33 मि (बंजर) व 109 (गड़ही) पर विगत कई वर्षों से उदय प्रताप चतुर्वेदी (पुत्र स्व. सूर्यनारायण) एवं जनार्दन चतुर्वेदी (पुत्र गोमती प्रसाद) द्वारा किए गए अवैध कब्जे के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई।
तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2025 को बेदखली आदेश पारित किया गया। साथ ही, भूमि को क्षति पहुँचाने के एवज में कुल ₹3,99,170 की क्षतिपूर्ति आरोपित की गई, जिसमें से ₹1,84,670 की वसूली कर ली गई है। शेष राशि भी आगामी दो दिनों में जमा होने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि प्रश्नगत ग्राम समाज की भूमि पर किये अतिक्रमण को स्वतः हटा लेने हेतु अतिचारीगण को एक सप्ताह का समय दिया गया है। नियत समय तक कब्जा न हटाये जाने की स्थिति में बल पूर्वक अतिचारीगण को बेदखल करते हुए ग्राम समाज की भूमि खाली करवाकर सुरक्षित की जायेगी। साथ ही, इस प्रक्रिया में आने वाले सभी खर्चों की वसूली भी संबंधित अतिचारीगण से की जाएगी।