
बस्ती। जनपद बस्ती में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना नगर पुलिस और जिला पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी के एक मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 04 मार्च 2016 को पीड़िता द्वारा थाना नगर में दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-198/2016 अंतर्गत धारा 354ख, 504, 506 भारतीय दंड संहिता एवं 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला शेषमणि पुत्र पूर्णमासी एवं बदामा देवी पत्नी पूर्णमासी, निवासी राजघाट थाना नगर, बस्ती के विरुद्ध दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय को भेजा गया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना नगर पुलिस द्वारा लगातार की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी शेषमणि को दिनांक 08 अगस्त 2025 को माननीय पोक्सो एक्ट कोर्ट, बस्ती द्वारा दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और पाँच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वहीं सह-आरोपी बदामा देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 504/506 के तहत दोषमुक्त करार दिया गया।
पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित और सशक्त कार्यवाही से न्याय दिलाने की दिशा में एक ठोस संदेश गया है, जो “ऑपरेशन कन्विक्शन” की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।