
बस्ती। जनपद में चलाये जा अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना वाल्टरगंज पुलिस के सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के लिये दुष्प्रेरण के अपराध से संबंधित अभियुक्ता को 10 वर्षों की सश्रम कारावास व अर्थदंड सजा सुनाई गयी।
बता दें कि दिनांक 27.04.2020 को वादी के तहरीर के आधार पर थाना वाल्टरगंज पर मु0अ0सं0 84/2020 धारा 498A, 304B,504 भादसं व 3/4 DP ACT बनाम अर्जुन पुत्र रामलौट, रामलौट पुत्र सुखई चौधरी व सुदामा देवी पत्नी रामलौट निवासी बड़कुईया थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें बाद विवचेना विवचेक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जहां पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस के सशक्त व प्रभावी पैरवी से अपराध में शामिल अभियुक्ता को आज बृहस्पतिवार को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित गति न्यायालय प्रथम बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल रूपये 9000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।