
बस्ती। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना हरैया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से छेड़खानी के अपराध से संबंधित 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व रूपये 5000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।

बता दें कि दिनांक 06.06.2015 को वादिनी के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हरैया पर मु0अ0सं0 366/2015 धारा 354(क) भादसं व 9/10 पाक्सो एक्ट बनाम दिलीप सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह साकिन गोभिया थाना हरैया जनपद बस्ती पंजीकृत हुआ। जिसमें बाद विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की सशक्ति व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 23/10/2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो कोर्ट) बस्ती द्वारा दोष सिद्धि पर अभियुक्त दिलीप सिंह उपरोक्त को 05 वर्ष कठोर कारावास व रूपये 5000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।