
•इस केस में पहले भी एक आरोपी की जमानत हुई थी मंजूर।
बस्ती। जिले में बहुचर्चित मोहित यादव अपहरण व हत्याकांड केस में जेल भेजे गए दो आरोपियों की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय ने मंजूर कर ली। डीजीसी फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने बताया कि आरोपी विपिन गुप्ता और अमित सिंह की हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले आरोपी विवेक पाल की जमानत मंजूर हुई थी। वह जेल से बाहर आ चुका है।
बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के पिकौरा दत्तुराय मोहल्ले में अविनाश सिंह के मकान में किराए पर रहने वाले माेहित यादव को 12 मई को अगवा कर हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े अपहरण के बाद हत्या के इस केस में मोहित के मकान मालिक अविनाश सिंह ने पांच नामजद व अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी। सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर इस केस में 20 नाम शामिल थे।