
बस्ती। जिले में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत हत्या के एक मामले में थाना हरैया पुलिस और पैरवी सेल बस्ती की प्रभावी कार्यवाही के चलते आरोपी राघवेन्द्र शुक्ल को आजीवन कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 15 अप्रैल 2024 को वादी द्वारा थाना हरैया में दी गई तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 72/2024, धारा 302 भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला राघवेन्द्र शुक्ल पुत्र वृजदेव शुक्ल निवासी डहड़ा मिश्र, थाना हरैया, जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
प्रकरण की विवेचना पूरी कर आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल एवं थाना हरैया पुलिस की सुनियोजित व प्रभावशाली पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया।
दिनांक 24 जुलाई 2025 को माननीय सत्र न्यायाधीश, बस्ती ने आरोपी राघवेन्द्र शुक्ल को आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹50,000/- के अर्थदंड से दंडित किया। जिला पुलिस प्रशासन ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी।