
आजमगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार) को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (3) के अन्तर्गत सार्वजनिक नोटिस जारी किया जायेगा। 15 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (4) के अन्तर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का प्रथम पुनर्प्रकाशन किया जायेगा। 25 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (4) के अन्तर्गत समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुनर्प्रकाशन किया जायेगा। 06 नवम्बर 2025 (गुरूवार) को फार्म 18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जैसी स्थिति हो, निर्धारित है। 20 नवम्बर 2025 (गुरूवार) तक पांडुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाना है।
25 नवम्बर 2025 (मंगलवार) को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा। 25 नवम्बर 2025 (मंगलवार) से 10 दिसम्बर 2025 (बुधवार) तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के अन्तर्गत) निर्धारित है। 25 दिसम्बर 2025 (गुरुवार) तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अनुपूरक सूची तैयार और मुद्रित की जायेगी। 30 दिसम्बर 2025 (मंगलवार) को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 17 जनपद सम्मिलित है। उन्होने कहा कि गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मण्डलायुक्त गोरखपुर आयोग से अधिसूचित है। उन्होने बताया कि गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी होते है।
जिलाधिकारी ने बताया कि खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदेय स्थल से मतदाताओं के लिए अधिकतम दूरी 16 किमी निर्धारित है। वर्ष 2020 में सम्पन्न हुए गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनपद में कुल 23 मतदेय स्थल निर्धारित थे, जिसमें 20 मतदेय स्थल (पल्हना एवं अजमतगढ़ छोड़कर) शेष ब्लॉक कार्यालयों में 02 मतदेय स्थल सगड़ी एवं सदर तहसील कार्यालय में तथा एक मतदेय स्थल शिब्ली डिग्री कालेज आजमगढ़ है, जिसमे मतदान हेतु उपयुक्त कक्ष एवं रैम्प आदि की सुविधा उपलब्ध है। उन्होने बताया कि गत निर्वाचन के अनुसार प्रश्नगत निर्वाचन हेतु भी उन्ही 23 स्थलों पर मतदेय स्थल स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव है।
जिलाधिकारी ने बताया कि शिक्षक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2025 को सूचना जारी की जायेगी, जिसे जनपद के सभी तहसील, ब्लॉक, नगर पंचायत कार्यालय में प्रकाशित किया जायेगा। वर्ष 2020 में सम्पन्न हुए शिक्षक निर्वाचन में जनपद में मतदाताओं की कुल संख्या-4952 थी। उन्होने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली प्रत्येक निर्वाचन वर्ष में नये सिरे से बनायी जाती है। शिक्षक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु फार्म-19 पर आवेदन करना होता है। उन्होने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नाम सम्मिलित किये जाने में उपयोग किया जाने वाला फार्म-19 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/मण्डलायुक्त कार्यालय गोरखपुर से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु अर्हत्ता तिथि 01 नवम्बर है। अर्हता तिथि से ठीक पहले 6 वर्ष के भीतर कम से कम 3 वर्ष की कुल अवधि के लिए शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया हो, जो माध्यमिक स्तर से कम के न हो। माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के ऐसे शिक्षकों के नाम भी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेंगे, जो अपना नाम नामावली में नामांकित कराने के इच्छुक हों, बशर्ते जिला विद्यालय निरीक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया गया हो/प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो, कि वे सेवा की अपेक्षित कालावधि पूर्ण करते हो और विर्निदिष्ट शिक्षा संस्थान में वास्तविक शिक्षक/शिक्षिका है और उस विद्यालय का स्तर माध्यमिक विद्यालय के स्तर से कम नहीं है।
उन्होने कहा कि शिक्षक होने का प्रमाण-पत्र दिये गये प्रारूप अनुबंध-2 में होगा। उन्होने कहा कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का इपिक नम्बर देना अनिवार्य है। फार्म-19 पर रंगीन फोटोग्राफ चस्पा किया जाना है। इसके साथ ही आधार नम्बर दिया जाना स्वैच्छिक है।बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा एवं समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।