
बस्ती। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने मारपीट के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दो पूर्व विधायकों सहित छह लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामला 3 दिसंबर 2003 को एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल कुमार द्वितीय से की गई अभद्रता और मारपीट से जुड़ा है। दोषियों में पूर्व विधायक संजय जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह, महेश सिंह, त्र्यंबक पाठक, अशोक सिंह और इरफान शामिल हैं।
कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उनकी लोवर कोर्ट में की गई सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले लोवर कोर्ट ने भी इन सभी को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपियों ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सजा को बहाल रखा, हालांकि हाईकोर्ट में अपील की अनुमति दी है।
मामले की पृष्ठभूमि में 2003 के एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान विवाद हुआ था, जिसमें कांचना सिंह और मनीष जायसवाल प्रत्याशी थे। परिणाम को लेकर आरोपियों ने डीएम पर धांधली का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की थी।
इस फैसले से जिले के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है और यह कई राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।