लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश 19.09.2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी है, जिन्होंने वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक न तो विधानसभा और न ही लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी एवं 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ का अधिकार समाप्त हो गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकृत सूची से हटाए गए दल इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर अब इन दलों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 51 जनपदों में पंजीकृत कुल 121 राजनीतिक दल शामिल हैं।
