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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं। जिसके तहत पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की मनाही की गई है. बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा. इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं.इसके साथ ही जिम को लेकर भी ऐसे ही नियम तय किए गए हैं. महिलाओं के लिए जिम संचालकों को महिला ट्रेनर भी रखनी होंगी
उ.प्र. राज्य महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं
- महिला जिम/योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होनी चाहिए और ट्रेनर एवं जिम का सत्यापन आवश्यक है।
- जिम/योगा सेंटर में प्रवेश के समय पहचान पत्र से अभ्यर्थी का सत्यापन कर उसकी प्रति सुरक्षित रखी जाए।
- जिम/योगा सेंटर में सक्रिय सीसीटीवी और डीवीआर अनिवार्य है।
- विद्यालय की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर का होना अनिवार्य है।
- नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और सक्रिय सीसीटीवी जरूरी है।
- बुटीक सेंटर में महिला टेलर और सीसीटीवी होना अनिवार्य है।
- जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों का सत्यापन होना चाहिए।
- कोचिंग सेंटरों में सक्रिय सीसीटीवी और वाशरूम की व्यवस्था जरूरी है।
- महिलाओं से संबंधित वस्त्रों की दुकानों पर महिला कर्मचारी होना अनिवार्य है।