👉 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटोयुक्त मतदाता सूची का किया गया वितरण।
केके मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के क्रम में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) जयप्रकाश उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण दिनांक 04.11.2025 से दिनांक 26.12.2025 तक घर-घर गणना अवधि की कार्यवाही की गयी है।
उक्त कार्यवाही के पश्चात् आज दिनांक 06.01.2026 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया। बैठक में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की प्रति उपलब्ध करायी गयी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गया है, वे मतदाता अपना नाम मतदाता सूची बढ़ाने हेतु फार्म-6 घोषणा पत्र के साथ भरकर अपने बी०एल०ओ०/मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्ट के माध्यम प्राप्त फार्म-6, 7 को प्रतिदिन अपने स्तर से सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय में सांय 5.00 बजे उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त सूचना को मा० भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिदिन सांय 6.00 बजे तक भेजा जायेगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 में अनुपस्थित, शिफ्टेड, अन्य में त्रुटिवश मार्क होने से यदि नाम कट गया है वे भी मतदाता अपना नाम फार्म-6 घोषणा पत्र के साथ भरकर अपने बी०एल०ओ० / मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है। मतदाता सूची में किसी कारण नाम दर्ज होने से छूट गया है तो वे मतदाता भी अपना फार्म 6 घोषणा पत्र के साथ भरकर अपने बी०एल०ओ०/मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची किसी कारण अभी मृतक, डबल, शिफ्टेड मतदाता रह गये है तो उसको बी0एल0ओ0 द्वारा चिहिन्त करके फार्म-7 भरकर नाम मतदाता सूची में हटाये जायें तथा मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम त्रुटिपूर्ण हो तो वे मतदाता अपना नाम फार्म-8 भरकर अपना नाम शुद्ध करा सकते है। उन्होंने बताया कि नो मैपिंग डाटा का नोटिस जारी होने की प्रक्रिया दिनांक 06.01.2026 से प्रारम्भ हो गयी है। जिसका निस्तारण करने हेतु अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किया गया है।
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित एवं संशोधन इत्यादि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की बेवसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा आनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा आवेदन फार्म डाउनलोड भी किया जा सकता है।
इस अवसर पर पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी रामदरश, जिला अध्यक्ष अपना दल (यस) सचिन सिंह सैंथवार, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आदित्य प्रताप यादव, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस सुनील पांडेय, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दुर्विजय सिंह, अध्यक्ष बहुजन समाजवादी पार्टी झिनकान प्रसाद, सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) ईश्वर चंद्र पाठक सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
