•चक्रवृद्धि व दण्ड ब्याज माफ, बकायेदारों को बड़ी राहत।
केवल मूलधन व साधारण ब्याज जमा कर मिलेगा अदेयता प्रमाण पत्र।
•01 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक ऋण निस्तारण का सुनहरा अवसर।
के के मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, संत कबीर नगर श्री महेन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद संत कबीर नगर में निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं—जैसे स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, अनुविनि लघु ऋण, अनुविनि वाहन योजना आदि—के अंतर्गत जिन ऋणग्राहिताओं ने ऋण प्राप्त किया था, परंतु किसी कारणवश समय पर ऋण की अदायगी नहीं कर सके हैं और जिन पर ब्याज सहित बकाया धनराशि अत्यधिक हो गई है, उनके लिए शासन द्वारा विशेष राहत प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्णय के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक “नवीन एकमुश्त समाधान योजना” लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत यदि ऋणग्राही समस्त बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें केवल मूलधन एवं ऋण की निर्धारित अवधि का साधारण ब्याज ही जमा करना होगा।शेष अवधि का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं दण्ड ब्याज पूर्णतः माफ किया जाएगा तथा भुगतान के पश्चात संबंधित ऋणग्राही को अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक ऋणग्राही कार्यालय जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन कक्ष संख्या–01, संत कबीर नगर में संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 7571844908 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
