
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार ने मन्द बुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की कठोर कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 28 सितंबर 2016 को परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी 14 वर्षीय मन्द बुद्धि बहन के हाथ में गुटके का पाउच भाई ने देखा तो पूछा कि किसने दिया। इस पर बहन ने बताया कि सोनहटी गांव का राम किशोर चौहान उसे गुटका मसाला खाने के लिए देता था और अपनी बोरिंग के पास ले जाकर दुष्कर्म करता था। भाई ने इसकी शिकायत परशुरामपुर थाना में किया मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में दोनों पक्ष की दलीलें व साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने आरोपित युवक को दोषी मानते हुए दंडित किया है।