हरिद्वार से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
हरिद्वार(उत्तराखंड)। सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर चौकी गैस प्लांट, बहादराबाद के तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश सूचना आयुक्त द्वारा पारित किए गए हैं।
शिवालिक नगर निवासी प्रकाश चंद्र द्वारा चौकी गैस प्लांट, बहादराबाद से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना न मिलने पर उन्होंने आयोग में अपील दायर की।
अपील की सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा न तो लिखित स्पष्टीकरण दिया गया और न ही आयोग के आदेशों का पालन किया गया।
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सूचना आयुक्त ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर ₹25,000 का जुर्माना लगाए जाने के आदेश दिए। साथ ही भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई है।
