नई दिल्ली। अगर आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपको झटका दे सकती है। केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) लगाने का बड़ा ऐलान किया है। नए नियम 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। इस फैसले के बाद सिगरेट की कीमतों में भारी उछाल आना तय माना जा रहा है। आपको कितना ज्यादा भुगतान करना होगा, यह अब सिगरेट के ब्रांड के साथ-साथ उसकी लंबाई (मिलीमीटर) और फिल्टर पर निर्भर करेगा
जीएसटी के बाद सबसे बड़ी टैक्स बढ़ोतरी
साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा टैक्स है। वर्तमान में सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगता है, अब इसके ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भी चुकानी होगी। नियम साफ है— सिगरेट जितनी लंबी होगी, टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा।
किस सिगरेट पर अब कितना टैक्स? (प्रति 1000 सिगरेट)
1 फरवरी से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब के अनुसार एक्साइज ड्यूटी इस प्रकार होगी:
नॉन-फिल्टर (छोटी): 65 मिमी तक — ₹2,050
नॉन-फिल्टर (बड़ी): 65 से 70 मिमी तक — ₹3,600
फिल्टर सिगरेट (छोटी): 65 मिमी तक — ₹2,100
फिल्टर सिगरेट (मीडियम): 65 से 70 मिमी तक — ₹4,000
फिल्टर सिगरेट (लंबी/प्रीमियम): 70 से 75 मिमी तक — ₹5,400
अन्य/तंबाकू विकल्प: ₹8,500 या 12.5% (जो भी अधिक हो)।
एक सिगरेट पर कितने बढ़ेंगे दाम?
एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से देखें तो आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा:
छोटी सिगरेट (नॉन-फिल्टर): करीब 2.05 रुपये महंगी होगी।
छोटी फिल्टर सिगरेट: करीब 2.10 रुपये की बढ़ोतरी।
मीडियम सिगरेट: 3 से 4 रुपये तक महंगी हो सकती है।
प्रीमियम/लंबी सिगरेट: 5 रुपये तक का इजाफा संभव है।
10 रुपये वाली सिगरेट अब कितने की?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से सिगरेट के दामों में 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
10 रुपये वाली सिगरेट अब 12 रुपये की मिल सकती है।
15 रुपये वाली सिगरेट 18 से 19 रुपये तक पहुंच सकती है।
20 रुपये वाली प्रीमियम सिगरेट की कीमत 23 से 25 रुपये तक हो सकती है।
प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज्यादा मार
टैक्स बढ़ने का पूरा बोझ कंपनियां ग्राहकों पर डाल सकती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर प्रीमियम, लंबी और फ्लेवर्ड सिगरेट पीने वालों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य तंबाकू बाजार में टैक्स चोरी को रोकना और राजस्व बढ़ाना है।
