
बस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए केंद्र सरकार की ओर से फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों की रजिस्ट्री 31 जनवरी 2025 तक नहीं होगी, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी।
फार्मर रजिस्ट्री तीन प्रकार से कराए जा सकते हैं। कृषि विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में लगाए गए शिविर में, जन सेवा केंद्रों पर और मोबाइल फोन के माध्यम से खुद किया जा सकता है।
कृषि विभाग के शिविर में केवाईसी की जा रही है। उसके बाद राजस्व विभाग के सत्यापन के बाद रजिस्ट्री हो रही है। जबकि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल खतौनी धारक किसानों का तुरंत ही रजिस्ट्री कर दी जा रही है।
एक दिसंबर 2024 से शुरू हुई फार्मर रजिस्ट्री में ब्लाॅक क्षेत्र में अब तक 34 हजार में सिर्फ तीन हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो पाई है। किसानों ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए जन केंद्राें पर चक्कर लगा रहे हैं। मगर, पोर्टल न चलने के कारण हो नहीं पा रहा है।