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•आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली, पारिवारिक व मोटर दुर्घटना सहित विभिन्न मामलों का होगा निपटारा।
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत माननीय जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा समस्त तहसील मुख्यालयों में आयोजित होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज बाबू ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से जुड़े प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), सेवा संबंधी वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले तथा राजस्व वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) सहित अन्य ऐसे सिविल मामलों को भी अधिक से अधिक संख्या में सूचीबद्ध कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
उन्होंने आमजन से अपील की कि जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने विवादों का त्वरित और सरल निस्तारण कराएं।
