•30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने, पारदर्शिता व समयबद्ध निस्तारण पर दिया गया जोर।
— के.के. मिश्रा, संवाददाता।
संत कबीर नगर। मा० राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने तहसील मेंहदावल में जनपद के जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचनाएं हर हाल में 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाएं तथा अधिनियम के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना देते समय आवश्यक प्रपत्र एवं संलग्नक अवश्य जोड़े जाएं और किसी भी स्थिति में अधूरी या भ्रामक जानकारी न दी जाए।
राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर बनाए रखें, जिसमें आवेदन पत्रों की प्राप्ति और निस्तारण का विवरण क्रमवार व तिथिवार अंकित हो। यदि कोई आवेदन संबंधित विभाग से जुड़ा न हो, तो उसे 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सूचना केवल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही दी जाए तथा थर्ड पार्टी से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की अनुमति के बाद ही उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल अधिकृत जन सूचना अधिकारी ही सूचना प्रदान करें और अपने मूल पद का उल्लेख अवश्य करें।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मेंहदावल संजीव कुमार, तहसीलदार अल्पिका वर्मा, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।
