लखनऊ। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
बोर्ड द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, संतानों के जन्म पर पौष्टिक आहार के लिए सहयोग, कक्षा-01 से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति, गंभीर बीमारी में उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति, मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में आश्रितों को आर्थिक सहायता और कक्षा-06 से कक्षा-12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है।
अपर श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र, कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक का पंजीकरण होना और समय-समय पर नवीनीकरण करना अनिवार्य है। श्रमिक अपने लेबर/श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नजदीकी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर, म.हवअ सेंटर या बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि जिन श्रमिकों ने पिछले चार वर्ष या उससे अधिक समय से अपने पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 31 जनवरी 2026 के पश्चात निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा और ऐसे श्रमिकों को पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा-06 एवं कक्षा-09 में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चल रही है। आवेदन कार्यालय में ऑफलाइन और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। बोर्ड ने सभी पात्र श्रमिकों से अपने बच्चों के प्रवेश हेतु समय पर आवेदन करने की अपील की है।
